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  तलारी नरेश बनाम तेलंगाना राज्य | 2026 SUPREME    COURT      PDF : | क्या एक 'प्रतिकूल गवाह' (Hostile Witness) की गवाही का उपयोग केवल सजा (Conviction) देने के लिए किया जा सकता है, या उसका उपयोग आरोपी को दोषमुक्त (Acquittal) करने के लिए भी किया जा सकता है ? साथ ही, क्या घटना स्थल (Place of Occurrence) साबित न होने पर दोषसिद्धि बनी रह सकती है ? जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि साक्ष्य की सराहना (Appreciation of Evidence) का सिद्धांत यह कहता है कि यदि शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही विश्वसनीय लगती है, तो उसका उपयोग अभियोजन (Prosecution) के मामले को खारिज करने और आरोपी को बरी करने के लिए किया जा सकता है। ___कोर्ट ने कहा कि यदि शत्रुतापूर्ण गवाह की गवाही से सजा संभव है, तो उसी गवाही से दोषमुक्ति भी संभव है यदि वह अन्य साक्ष्यों के साथ पढ़ने पर विश्वसनीय लगे। CASE INSIGH TS | WWW.LEGALBUZZNOW.COM • गवाहों का विरोधाभास: अभियोजन पक्ष के...